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चरस तस्करी मामले में दस वर्षों का सश्रम कारावास

चंपारण की खबर::

-चरस तस्करी मामले में एक को दस वर्षों का सश्रम कारावास

मोतिहारी / राजन द्विवेदी ।

चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास वएक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा नेपाल वीरगंज वार्ड न.10 निवासी पवन कुमार चौधरी को हुई। 19 मार्च 2018 को गूप्त सूचना पर एस एस बी के जवानों ने रक्सौल ढाला के पास तलाशी अभियान में एक युवक को पकड़ा। जांच के दौरान उसके पास से 20 पॉकेट में रखा दस किलो चरस पकड़ा गया। एनडीपीएस वाद संख्या-16/2018 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभूशरण सिंह ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाए।