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किशोरी अपहरण कांड में दोषी को छह साल की कठोर सजा

-किशोरी अपहरण कांड में दोषी को छह साल की कठोर सजा

-20 हजार रुपये जुर्माना

मुजफ्फरपुर। किशोरी अपहरण मामले में मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी नितेश कुमार को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

मामले में विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष आठ गवाहों की गवाही प्रस्तुत की। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नितेश कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

घटना 24 अगस्त 2025 की देर रात करीब दो बजे की है। किशोरी घर से बाहर शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपित ने उसे जबरन पकड़ लिया और सफेद रंग की कार में बैठाकर वहां से फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी के पिता ने उसी दिन मीनापुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर किशोरी की तलाश की। करीब एक सप्ताह बाद दो सितंबर 2025 को रेलवे स्टेशन के पास से उसे सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में किशोरी ने पुलिस को बताया कि अपहरण के बाद उसे पहले दो दिनों तक मुजफ्फरपुर में एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया। इसके बाद 26 अगस्त को उसे जबरन ट्रेन से मुंबई ले जाया गया, जहां करीब चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया।

पुलिस की कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद आरोपित किशोरी को लेकर वापस मुजफ्फरपुर पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर 2025 को आरोपित के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नितेश कुमार को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।