-अत्यधिक ठंड को लेकर जिलाधिकारी का बड़ा निर्णय
-स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव
मुजफ्फरपुर।
जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। शीतलहर से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में सभी विद्यालय प्रबंधन अपने-अपने संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करें, ताकि बच्चों को अत्यधिक ठंड के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षा से संबंधित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी एवं पश्चिमी), सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ाई से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन और आम नागरिकों से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर भेजें और अनावश्यक रूप से खुले वातावरण में जाने से बचाएं। जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।











